
जयनगर(सूरजपुर) (18 मई 2025):
जयनगर निवासी रकीबुल ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अहमद रजा अंसारी, महबूब हुसैन उर्फ अहमद सहित दो अन्य व्यक्तियों ने शेयर मार्केट में निवेश पर तीन माह में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया। इस प्रलोभन में आकर रकीबुल ने 25 सितंबर 2024 को 7 लाख रुपये नकद दिए और बाद में अहमद रजा के बैंक खाते में कई किश्तों में कुल 14 लाख रुपये का भुगतान किया।
तीन माह बीतने के बाद जब पीड़ित ने अपना पैसा वापस मांगा, तो आरोपी टालमटोल करने लगे। बाद में अहमद रजा ने यूको बैंक का 28 लाख रुपये का चेक दिया, जो खाता में राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।
इस आधार पर थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 131/2025 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की जानकारी पर डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस ने दबिश देकर दो आरोपियों—अहमद रजा अंसारी (पिता निजामुद्दीन, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम जूर, चौकी बसदेई) एवं महबूब हुसैन उर्फ अहमद (पिता इनायतुल्लाह, निवासी ग्राम करौंदामुड़ा, थाना झिलमिली) को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक बैंक खाता, एटीएम कार्ड, शेयर ट्रेडिंग में प्रयुक्त चार मॉनिटर, एक सीपीयू जब्त किया है। दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
यह संपूर्ण कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो एवं एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा के निर्देशन में थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक नंदकिशोर राजवाड़े, रविशंकर पांडेय, आरक्षक विकास मिश्रा और सुरेश साहू द्वारा की गई।



