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जिले में अवैध धान भंडारण और परिवहन पर कार्यवाही, मैनपाट के सपनादर और कमलेश्वरपुर में 52 क्विंटल धान जब्त
कन्हाई राम बंजारा.अम्बिकापुर
- सरगुजा जिले में अवैध धान परिवहन भंडार के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है। सोमवार को मैनपाट विकासखंड के गुलाब यादव के घर से 70 बोरी 28 और कमलेश्वरपुर के श्याम यादव के घर से 60 बोरी 24 में भव्य जाप्ता कर मंडी अधिनियम के तहत
चल रही सरदार पटेल के नामांकन के परिणाम अब तक 10 एपिसोड में 1335 से अधिक धान जमा हो गया है, जिससे करीब 3198045 लाख रुपये की कमाई हुई है। सका है। अवैध धान के अंतरराज्यीय एवं आंतरिक परिवहन पर रोक लगाने के लिए बनाए गए चेकपोस्टों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। अनुविभागीय स्तर पर भी विशेष रिकार्ड सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। जंगल और वैकल्पिक बाजारों को भी सील कर दिया गया है, जिससे अवैध धान पर रोक लगाई जा सकेगी। कलेक्टर श्री भोसकर ने विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि अवैध धान भंडार और परिवहन में शामिल लॉग पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- 10 प्रकरण में 1335 अवैध धान की जब्ती में 31 लाख रुपये से अधिक की अवैध धान की जब्ती
पिछले दिनों अलग-अलग जगहों पर की गई थी, जांच के दौरान, कई वैधानिक रूप से अवैध रूप से ली गई बड़ी मात्रा में धान बरामद किया गया है। सभी मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया है। संजय अग्रवाल, श्री साई ट्रेडिंग, कांतिप्रकाशपुरः 100 बोरी (40 इंच) मोटा अनाज, कीमत 95,560 रुपये, अजय अग्रवाल, आदर्श ट्रेडिंग, श्रीगढ़ अंबिकापुर 180 बोरी (72 रुपये) मोटा आटा, कीमत 1,70,568 रुपये, जन्म कुमार अग्रवाल, जे.के. ट्रेडिंग, श्रीगढ़ 502 बोरी (200.80 रुपये) मोटा धान, कीमत 4,75,695 रुपये, राजेश अग्रवाल कुमार, महामाया ट्रेडिंग: 200 रुपये, दीपक अग्रवाल, कीमत 2,15,010 रुपये, शशिकांत अग्रवाल, बासमती बाजार, अंबिकापुर: 1210 रुपये, अंबिकापुर 1210 रुपये, कीमत 11,56,276 रुपये, दीपक अग्रवाल, कीमत 11,56,276 रुपये, दीपक अग्रवाल ट्रेडिंग, खरसिया नाकाः 625 बोरी (252 मारवाड़ी) मराठदाना, कीमत 6,02,028 रुपये, मुकेश गुप्ता वसुभाष गुप्ता, खरसिया नाकाः 300 बोरी (120 किलोमीटर) मोटा ढाना, कीमत 2,84,280 रुपये, ग्राम बेलगांव, तेलीबाग 60 बोरी (24 कि.मी.) मोटा ढाना, 74,400 रुपये।
कुल मिलाकर, इस जांच अभियान में विभिन्न मोटरसाइकिलों से 3177 बोरी (लगभग 1283 मोटरसाइकिल) धान जब्त किया गया, कुल कीमत 3073817 रुपये है। सभी मामलों में छत्तीसगढ़ कृषि उपजी मंडी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इस कार्यवाही में खाद्य अधिकारी, पादरी, सहकारी समिति, खाद्य निरीक्षक, एवं मंडी पर्यवेक्षक शामिल थे।



